Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा को राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका

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लखनऊ। Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को तिकुनियां में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है।हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। आशीष को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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Lakhimpur Kheri Case Update :

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीब चार महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दी है। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा

गौरतलब है कि बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद ही आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था

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