उत्तराखंड हाइकोर्ट नैनीताल का बड़ा निर्णय

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 दून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, दून को छोड़ सभी जिला अदालतों में सोमवार 17 मई से रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, अस्थायी निषेधाज्ञा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के मामले, आपसी सुलह-समझौते के मामले, फाइनल बहस आदि मुकदमों में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी,इस संदर्भ में 13 व 15 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे।  देहरादून जिले की निचली अदालतों में सिर्फ रिमांड, जमानत, अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले ही सुने जाएंगे।किसी बहुत जरूरी मामले की सुनवाई को जिला जज निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

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