Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की मांग पर SC का यूपी सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली। Lakhimpur Kheri Case:  लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में आज गवाहों पर हमले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

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बतादें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई में किसानों की तरफ से केस लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि बीते गुरुवार को एक गवाह के ऊपर हमला हुआ है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Case) में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 24 मार्च को कोर्ट मामले पर फिर करेगा सुनवाई।

मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने तीन जजों की बेंच गठित की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बीते महीने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को मंजूर किया था। इसके बाद 15 फरवरी की शाम को जेल से रिहा किया गया था।

क्या है मामला?

बता दें कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। तिकुनिया इलाके में कुछ किसान डिप्टी सीएम के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस दौरान तेज स्पीड में एक एसयूवी कार ने कुछ लोगों को कुचल दिया था। इस घटना के बाद हिंसा भड़क गई। गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

आरोप है कि जिस कार से किसानों को कुचला गया, उसे आशीष मिश्रा चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। एसआइटी की जांच के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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