नई दिल्ली। Waqf Board Amendment Bill 2024 वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ लोकसभा सदस्य जगदंबिका पाल विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के प्रमुख होंगे।
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संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यह कमेटी अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अधिकारियों ने बताया कि पाल को संयुक्त समिति का अध्यक्ष नामित करने की औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
विपक्ष ने विधेयक पर जताई आपत्ति (Waqf Board Amendment Bill 2024)
बता दें कि 8 अगस्त को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई।
इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार में सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी विधेयक को जेसीपी के पास भेजने की वकालत की।
क्या कहता है विधेयक?
विधेयक के मुताबिक वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक में वक्फ अधिनियम- 1995 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम- 1995 करने का भी प्रावधान है। विधेयक में धारा 40 के हटाने का प्रावधान है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं तय करने का अधिकार है।
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