Gyanvapi Case : ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के खिलाफ HC पहुंची मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं

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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की इंतजामिया कमेटी ने मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है।

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मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

तहखाने में होती रहेगी पूजा (Gyanvapi Case)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए।

कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मसाजिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।

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