Krishna Janmabhoomi Case : शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी

0
159

प्रयागराज। Krishna Janmabhoomi Case  मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है।

Coal levy scam : भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी की जमानत याचिका खारिज

हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस (Krishna Janmabhoomi Case) की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। बता दें, पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है।

18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं… यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।”

Parliament Session : संसद में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष

 

LEAVE A REPLY