Kanjhawala Case : में चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस

0
92

नई दिल्ली। Kanjhawala Case : चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस (Kanjhawala Case) में दिल्ली की एक अदालत ने आज गुरुवार को अहम फैसला देते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बताते चलें कि साल शुरुआती दिन ही आरोपितों ने अंजली को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर घसीटा था। इस हादसे में अंजली की दर्दनाक मौत हो गई थी।

Monsoon Session : राज्यसभा में ‘मोदी, मोदी’ और ‘इंडिया-इंडिया’ के लगे नारे

ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं।

वहीं, न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अब अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।

आठ सौ पन्नों की चार्जशीट और 114 लोग गवाह (Delhi Kanjhawala Case)

31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावाला मामले में एक अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र लगभग आठ सौ पन्नों का था। 117 लोगों को गवाह बनाया गया था।

इसमें कहा गया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।

Kargil Vijay Diwas : मुख्यमंत्री धामी ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि

 

LEAVE A REPLY