Shri Krishna Janmabhoomi Case : ज्ञानवापी की तर्ज पर न्यायालय ने मांगी ईदगाह की अमीन रिपोर्ट

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Shri Krishna Janmabhoomi Case

मथुरा। Shri Krishna Janmabhoomi Case : श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में हिंदू सेना के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) न्यायालय ने अमीन सर्वे का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि तय की है। ऐसा ही आदेश पूर्व में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के लिए दिया गया था।

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अब तक दायर हो चुके हैं 13 वाद

8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (“तृतीय), सोनिका वर्मा के न्यायालय में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस मामले में आठ दिसंबर को ही न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट मंगाने के आदेश कर दिए। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक 13 वाद दायर हो चुके हैं। इनमें दो वाद पूर्व में न्यायालय ने खारिज किए थे।

12 जनवरी को होगी एक मामले में सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में जिला जज के न्यायालय उपस्थित न होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। अब इस मामले में 12 जनवरी की तिथि तय। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की अपील पर सुनवाई होनी थी। महेंद्र प्रताप ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय ने पहले पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई के निर्णय दिया था। इसके विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी।

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