नई दिल्ली। Supertech Homebuyers Alert: Supertech के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अब उनके फंसे हुए फ्लैट वापस मिलने की उम्मीद जगी है। क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली बेंच ने बकाया भुगतान न करने के लिए रियल्टी डेवलपर सुपरटेक (Supertech) को दिवालिया घोषित कर दिया है। यह फैसला NCLT ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करने के बाद दिया। इसके साथ ही NCLT ने हितेश गोयल को दिवाला समाधान पेशेवर (IRP) के रूप में नियुक्त किया है। इस कंपनी की एनसीआर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फैसले पर कंपनी ने कहा कि वह एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील दायर करेगी।
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Supertech Homebuyers Alert: ग्राहकों को हो सकता है फायदा
जानकारों की मानें तो NCLT में केस आने के बाद Supertech के ग्राहकों को समाधान का एक रास्ता मिल गया है। इससे अब उनके फ्लैट का पजेशन जल्दी मिलने की उम्मीद जगी है। NCLT में केस आने के मायने हैं कि अब प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाली दिक्कतों पर फोकस किया जाए। इसलिए तत्काल ही हितेश गोयल को IRP बनाया गया है। अब वे कंपनी के प्रोजेक्ट को जल्दी निपटाने में मदद करेंगे।
बकाया निपटाने से पहले प्रोजेक्ट को दी तवज्जो
Supertech ने अपने बयान में कहा कि हमने घर खरीदारों के हित में प्रोजेक्ट पूरा करने और उसकी समय पर डिलीवरी पर ध्यान दिया। हमने बैंक के बकाया के रीपेमेंट से ज्यादा तवज्जो अपने ग्राहकों को दी। बकाए का पेमेंट परियोजना के पूरा होने के बाद भी किया जा सकता है। चूंकि कंपनी के सभी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी आर्थिक प्रबंध हैं, इसलिए किसी भी पार्टी या वित्तीय लेनदार को नुकसान की कोई संभावना नहीं है। इस आदेश का सुपरटेक ग्रुप की किसी अन्य कंपनी के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7 साल में 40 हजार फ्लैट देने का रिकॉर्ड
Supertech ने कहा कि हमारे पास बीते 7 साल के दौरान 40,000 से अधिक फ्लैट के पजेशन देने का एक मजबूत रिकॉर्ड है। हम अपने मिशन कंप्लीशन 2022 के तहत अपने खरीदारों को डिलीवरी देना जारी रखेंगे, जिसके तहत हमने दिसंबर, 2022 तक 7000 यूनिट देने का लक्ष्य रखा है। सुपरटेक फ्लैट्स के होम बायर्स को घबराना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें तुरंत हितेश गोयल के पास आईआरपी के साथ अपना दावा करना चाहिए।
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