Chamoli News : चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ पर बवाल; धारा 163 लागू

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Chamoli News : उत्तराखंड के चमोली में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में प्रशासन ने धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है।

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300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

साथ ही एक विवादित स्थल पर तोड़फोड़ करने पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नंदानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि सोमवार को 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अभी तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।

उधर, गोपेश्वर में रैली निकाली गई। रामलीला मैदान से मंदिर मार्ग होते हुए रैली बस अड्ड पहुंची। यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मामला बढ़ता देख यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात तैनात की गई है। एसपी सर्वेश पंवार भी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों ने डीएम से एक सप्ताह में सभी बाहरी लोगों का सत्यापन करने और आपराधिक परवर्ती वाले लोगों को बाहर करने की मांग।

नंदानगर में धारा 163 लागू; बाजार बंद

लोगों ने आज भी नंदानगर में चक्काजाम किया है। साथ ही बाजार पूर्ण रूप से बंद किया है। पुलिस की ओर से भी लाउडस्पीकर से लोगों को धारा 163 के तहत कहीं भी समूह में खड़े नहीं होने की हिदायत दी जा रही है।

जगह-जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी नंदानगर में कैंप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने पुलिस ने आरोपी आरिफ खान (26) निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर को रविवार रात को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लोग आरोपी युवक के सहयोगी साहिद, अहमद हसन और अयूब की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं।

बता दें कि नंदानगर में सैलून चलाने वाले युवक आरिफ ने क्षेत्र की एक नाबालिग को अश्लील इशारे किए थे। इसकी जानकारी लगने पर रविवार को नंदानगर में खूब बवाल हुआ था। गुस्साई भीड़ ने आरोपी समेत विशेष समुदाय के लोगों की सात दुकानों में तोड़फोड़ कर पूरे दिन बाजार बंद रहा।

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