कोरो ना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है उसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं तो ऐसे में न्यायालय भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है । नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला न्यायालय देहरादून और हरिद्वार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार रात को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रहे जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा. सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जा सकेगी । इस दौरान सभी परिसरों को सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट के एक तिहाई कर्मचारियों को ही इस अवधि में ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी।
वही जैसे-जैसे कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार और प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है कहा जा रहा है आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से कोरोना की गाइडलाइन को लेकर और शक्ति बढ़ती जाएगी ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके