नई दिल्ली। Lakhimpur Kheri scandal: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी गई है। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद करने की मांग है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आशीष की जमानत को दो वकीलों ने चुनौती दी थी। ये वही वकील थे जिन्होंने पिछले साल कोर्ट को पत्र लिखकर मामले में स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया था। दरअसल आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से बीते गुरुवार ही जमानत मिली है।
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अर्जी में वकीलों ने यह कहा था
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया था कि जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में स्पष्ट त्रुटि है, जिसमें चालक द्वारा प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाने के लिए वाहन की गति बढ़ाने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में तीन जनवरी को चार्जशीट दायर कर दी थी, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं।
ये है पूरा मामला
यह पूरा मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri scandal) से जुड़ा है। किसानों ने उपमुख्यमंत्री केपी मौर्य के आगमन का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक थार गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। थार गाड़ी में आशीष मिश्रा समेत चार लोग सवार थे। आशीष मौके से भाग गए थे और गाड़ी में मौजूद तीनों लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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