Bengal : दुष्कर्म-विरोधी विधेयक विधानसभा से पास, फांसी या उम्रकैद का प्रावधान

0
137

Bengal : मंगलवार को बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बता दें कि इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।

Mussoorie Golikand : मसूरी गोलीकांड की 30 वीं बरसी के अवसर पर CM धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को किया नमन

ममता बनर्जी ने दिया विधेयक को ऐतिहासिक करार

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात रखी।

कोलकाता की घटना के बाद कानून को मजबूत करने की उठी है मांग

बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है।
विज्ञापन

ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का एलान किया था। इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा मंगलवार को दुष्कर्म-विरोधी विधेयक पेश किया। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधेयक को कानून बनाकर जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

ED Raid On AAP MLA : AAP विधायक अमानतुल्लाह को ED ने गिरफ्तार किया

 

LEAVE A REPLY