नई दिल्ली। BBC India FEMA violation : विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये की पेनाल्टी लगाई है। इसके साथ ही उस समय कंपनी के आपरेशंस को देख रहे तीनों निदेशकों पर अलग-अलग 1,14,82,950 रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
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विदेशी निवेश नियमों का किया उल्लंघन
बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का नियम लगाने के बाद भी सौ प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखने का आरोप है। ईडी की ओर से 21 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर पेनाल्टी नहीं जमा करने की स्थिति में प्रतिदिन पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यह जुर्माने की राशि 15 अक्टूबर, 2021 से ली जाएगी।
जानबूझकर 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा
दरअसल, डिपार्टमेंट आफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 18 सितंबर, 2019 को प्रेस नोट जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की जानकारी दी थी। इसी प्रेस नोट में कंपनियों को नए नियम के मुताबिक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया गया था। लेकिन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के निदेशकों ने जानबूझकर इस समयसीमा का उल्लंघन किया और 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा।
चुकानी होगा पूरा जुर्माना, निदेशक भी फंसे
ईडी के आदेश के अनुसार, अब बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया को 15 अक्टूबर, 2021 के बाद पेनाल्टी की पूरी रकम 3.44 करोड़ रुपये जमा करने के दिन तक प्रतिदिन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के तत्कालीन तीनों निदेशकों गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स को विदेशी निवेश के नए नियम का जानबूझकर पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।
इसे देखते हुए ईडी ने इन तीनों पर अलग-अलग पेनाल्टी लगाने का फैसला किया। दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर, 2023 को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके तीनों निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन वे 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का पालन नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
बीबीसी ने कहा- आदेश मिलते ही उचित कदम उठाएंगे
बीबीसी के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी प्रेट्र को दिए एक बयान में कहा, ”इस समय न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है। बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम कार्यरत हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगले उचित कदमों पर विचार करेंगे।”
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